Breaking News

6/recent/ticker-posts

फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामलाः नागपुर के डिप्टी कमिश्नर चंद्रभान पराते की सेवा समाप्त

"सेवानिवृत्त के चार दिन पहले उनकी सेवा समाप्ति कर उन्हें तगड़ा झटका दिया है।" "नागपुर के डिप्टी कमिश्नर चंद्रभान पराते की फर्जी जनजाति प्रमाणपत्र के चलते सेवा समाप्त" अमरावातीः अनुसूचित जाति के फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों को 33 वर्षों तक रोके रखने वाले चंद्रभान हरिश्चंद्र पराते, जो कि नागपुर आयुक्तालय में उपायुक्त (मनोरंजन शुल्क) के पद पर कार्यरत हैं, उनकी सेवा राज्य सरकार ने समाप्त कर दी है। आदिवासी न होते हुए भी जनजाती फर्जी जाति प्रमाण बनाकर नौकरी पर लगे थे.
राज्य के राजस्व एवं वन विभाग ने 26 मार्च 2024 को इस संबंध में आदेश निकाल कर निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त 2021 को सिविल अपील नंबर 370/2017 में फैसला दिया कि 'कोष्टी हल्बा हलबी नहीं है' और चंद्रभान पराते की याचिका खारिज कर दी और नागपुर हाई कोर्ट और अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र निरीक्षण समिति नागपुर के फैसले को बरकरार रखा. चंद्रभान पराते मूल रूप से 'कोष्टी' जाति के हैं, उन्होंने अपने परदादा लाखिया कोष्टी मोहाडी के छोडकर कटंगी (खुर्द) के लाखिया हल्बा के दस्तावेज संलग्न करके 'हल्बा' जनजाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्र आरसी नंबर 902 एमआरसी-81/85-86 दिनांक। 24/12/1985 तालुका मजिस्ट्रेट, नागपुर से प्राप्त किया गया था! इस फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के आरक्षित संवर्ग से तहसीलदार के पद पर नियुक्त किया गया, बाद में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया। नकली जाति प्रमाण पत्र की जाँच अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र समिति नागपुर ने 1 फरवरी 2016 को रद्द कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ उन्होंने नागपुर में बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच में अपील दायर किया गया। नागपुर पीठ ने 6 अप्रैल 2016 को उनकी याचिका खारिज कर दी. इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील नंबर 370/2017 दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त, 2021 को फैसला सुनाया था कि 'कोष्टी' हल्बा-हल्बी नहीं हैं और अनुसूचित जनजाति के रूप में 'हल्बा' के पराते के दावे को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाए लगभग तीन साल बीत चुके हैं. राज्य सरकार सत्यापन अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत उसे तुरंत सेवा से मुक्त करने और नियुक्ति के अनुरोध पर प्राप्त किसी भी अन्य लाभ को वापस लेने और छात्रवृत्ति की धारा 10 (2) के तहत सेवा समाप्ति आदेश जारी कर सकती है। भू-राजस्व का अनुदान, भत्ता या अन्य वित्तीय लाभ सभी लाभ से मुक्त करने काआदेश दिया गया है। बकाया वसूली की कार्रवाई आगे बढ़ाने का आदेश संविधान के विरुद्ध अपराध दर्ज करें, आपराधिक चंद्रभान पराते ने न केवल अपने लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करके सरकार को धोखा दिया, बल्कि जब वे डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्यरत थे, तो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और जानबूझकर अपने 'कोष्टी' समुदाय के सदस्यों को अवैध रूप से हल्बा जनजाति प्रमाण पत्र वितरित किए। यह संविधान के विरुद्ध एक गंभीर अपराध है क्योंकि यह संवैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करता है। आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए इस तरह की मांग हो रही है!

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ